यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 29, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
हिमाचल में आधार कार्ड को लेकर नया अपडेट, राशन कार्ड से लिंक कराने की तारीख बढ़ी; कैसे कराएं केवाईसी?
हिमाचल में आधार को राशन कार्ड से जोड़ने ई-केवाईसी और मोबाइल नंबर अपडेट की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आप नजदीकी उ ...और पढ़ें

HighLights
- हिमाचल में आधार-राशन कार्ड लिंकिंग की तारीख बढ़ी
- 31 दिसंबर तक कर सकते हैं ई-केवाईसी और मोबाइल नंबर अपडेट
राज्य ब्यूरो, शिमला। आधार को राशन कार्ड से जोड़ने, ई-केवाईसी और मोबाइल नंबर अपडेट की तिथि 31 दिसम्बर तक बढ़ाया गया है। राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं को राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है।
31 दिसंबर तक ई-कवाईसी करवाने का मौका
प्रदेश में गत दिनों में आधार से संबंधित तकनीकी एवं अन्य समस्याओं के कारण विभाग द्वारा आधार संख्या पंजीकरण व ई-केवाईसी करवाने की तिथि को 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है।
यदि कोई अपना आधार नंबर 31 दिसम्बर तक राशन कार्ड से नहीं जोड़ता है, तो उनके राशन कार्ड को अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाएगा और आधार उपलब्ध करवाने के बाद ही राशन कार्ड को फिर से शुरू किया जाएगा।
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घर बैठे ऐसे करें ई-कवाईसी
जिन व्यक्तियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, वह अपनी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान या लोक मित्र केंद्र पर जा कर या ई-केवाईसी पीडीएस एचपी (एंडरॉयड मोबाइल एप्लिकेशन) के द्वारा ई-केवाईसी की प्रक्रिया का कर सकते हैं।
इसके लिए उपभोक्ता पारदर्शिता पोर्टल https://epds.hp.gov.in पर जा कर अपडेट मोबाइल नंबर विकल्प के अधीन अपने 12 अंकों का आधार कार्ड दर्ज करने के बाद अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।
वहीं, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम ने कहा कि राशनकार्ड की ई-केवाईसी करवाने की तिथि को 31 दिसंबर तक बढ़ दिया है।
जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, वह नजदीकी उचित मूल्य की दुकान एवं लोक मित्र केंद्र या एंडरॉयड मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से इसके कर सकते हैं। विभागीय वेबसाइट या पारदर्शिता पोर्टल https://epds.hp.gov.in पर राशन कार्ड से स्वयं अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।
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18 वर्ष के युवा मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं नाम
जो पात्र नागरिक 1 अक्टूबर, 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वह मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकते है। मतदाता सूची को लेकर दावे और आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनका निपटारा 24 दिसंबर तक किया जाएगा। जबकि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी, 2025 तक किया जाएगा।
प्रदेश की मुख्य निवार्चन अधिकारी नन्दिता गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन (सभी मतदान केंद्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहायक निर्वाचक अधिकारियों के कार्यालयों में) किया गया है। इस संबंध में जनसाधारण द्वारा दावे व आक्षेप तथा निशुल्क निरीक्षण का कार्य 28 नवंबर तक किया जाएगा।
निरीक्षण, दावे व आक्षेप फार्म 6, 7 व 8 पर दर्ज करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 9 व 10 नवंबर, तथा 23 व 24 नवंबर और शनिवार व रविवार के दिनों में विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए गए हैं, ताकि सभी छूटे हुए पात्र नागरिक अपना तथा अपने परिवार के पात्र व्यक्ति का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज करवाने, अशुद्ध प्रविष्टियों में शुद्धिकरण तथा परिवार के अपात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाए जाना सुनिश्चित कर सकें। वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी पात्र नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि इंटरनेट वेबसाईट http://ceohimachal.nic.in में भी कर सकता है।