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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 29, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Himachal Panchayats पंचायतों में 2 अक्टूबर को होगी विशेष ग्राम सभा, बीपीएल चयन सहित इन मुद्दों पर होगी चर्चा

Published: Mon, 29 Sep 2025 06:09 PM (GMT+05:30)

Himachal Pradesh Panchayat News हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। इस बैठक ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा होगी। प्रतीकात्मक फोटो
हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा होगी। प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. 2 अक्टूबर को हिमाचल में विशेष ग्राम सभा |
  2. बीपीएल परिवारों की होगी समीक्षा |
  3. पंचायतें लेंगी पानी का बिल |

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Panchayat News, हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में दो अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा रखी गई हैं। ग्राम सभा की बैठकें प्रदेश में भारी बरसात के कारण नहीं हो सकी थी। ऐसे में ग्राम सभा की बैठकों में बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की समीक्षा की जाएगी।

इसके अलावा स्वच्छता, पंचायतों के विकास कार्य और आय व्यय को लेकर चर्चा होगी। जिन परिवारों की 50 हजार रुपये वार्षिक से अधिक आय है और जिनके परिवार के सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी नौकरी करते हैं, पक्का मकान है, उन्हें बीपीएल से बाहर करने के निर्देश दिए हैं।

बीपीएल की अंतिम सूची को जारी किया जाएगा। इस संबंध में ग्राम सभा की बैठक में सूची को रखने के साथ बीपीएल में शामिल परिवारों के नामों पर चर्चा होगी। ग्रामसभा की बैठकों के बाद ही बीपीएल सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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नए निर्देश में ये होने हैं बीपीएल में शामिल

  1. ऐसे परिवार जिनमें 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं अथवा ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष की आयु से अधिक के वृद्धजन ही सदस्य हैं व 18-59 वर्ष की आयु का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं है।
  2. ऐसे परिवार जिनमें महिला मुखिया हो तथा जिसमें 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो। जिसमें विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएं
  3. ऐसे परिवार जिनके मुखिया में 50 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो।
  4. ऐसे परिवार जिनके सभी वयस्क सदस्यों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 100 दिन काम किया हो।
  5. ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्राफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं और स्थायी रूप से अक्षम हैं।

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