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हिमाचल: एक लाख पेंशनधारकों ने नहीं करवाई ई-केवाईसी, सरकार ने तय की अंतिम तिथि, लेट हुए तो नहीं मिलेगी दिसंबर की पेंशन

By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:16 AM (IST)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशनधारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। दिसंबर की पेंशन पाने के लिए अंतिम तिथि से पहले ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। ऐसा न ...और पढ़ें

ई-केवाईसी न करवाई तो पेंशन रुक जाएगी। प्रतीकात्मक फोटो

ई-केवाईसी न करवाई तो पेंशन रुक जाएगी। प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. ई-केवाईसी अनिवार्य, अंतिम तिथि घोषित

  2. दिसंबर की पेंशन रुक सकती है

  3. फर्जीवाड़े रोकने का सरकार का प्रयास

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशनधारकों को ई-केवाईसी करवाने का निर्देश दिया है। यदि तय समय में ई-केवाईसी न करवाई तो पेंशन रुक जाएगी। प्रदेश सरकार ने ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि तय कर दी है। 15 दिसंबर तक सभी पेंशनधारकों को ई-केवाईसी करवानी ही होगी। पहले यह तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन एक लाख से अधिक लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, जिस कारण सरकार ने यह निर्णय लिया है।

सरकार ने कहा कि 15 दिसंबर के बाद किसी भी प्रकार की तिथि में वृद्धि नहीं की जाएगी। यदि कोई लाभार्थी निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी पूरी नहीं करता है, तो उसकी दिसंबर माह की पेंशन रोक दी जा सकती है। 

यह कदम पेंशन वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए आवश्यक है, ताकि फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाई जा सके और असली पात्रों को समय पर पेंशन मिल सके। 

मोबाइल एप से किया जा रहा सत्यापन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विकसित विशेष ई-केवाईसी मोबाइल एप के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित है। लाभार्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर ई-केवाईसी पूर्ण करवाएं। 

8,31,161 सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारक

राज्य में कुल 8,31,161 सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी हैं, जिनमें से लगभग 6.75 लाख लोगों ने ई-केवाईसी करवा ली है। अब भी करीब एक लाख लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया से बाहर हैं। यह अभियान वास्तविक लाभार्थियों के हित में है और समय पर सत्यापन करवाने में सभी की भलाई है। 

जिलों को जारी हुए आदेश

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तीरण को लेकर विभाग ने सभी जिलों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं किया जाएगा।

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