यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 05, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
हिमाचल पंचायत चुनाव: निर्वाचन पहचान पत्र है तो जरूरी नहीं पंचायत चुनाव की सूची में भी नाम हो, पढ़ें जरूरी निर्देश
Himachal Pradesh Panchayat Chunav हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूचियों के पुन निरीक्षण का कार्यक्रम घोषित हो ...और पढ़ें

HighLights
- मतदाता सूची पुन निरीक्षण कार्यक्रम घोषित |
- 17 अक्टूबर तक नाम दर्ज करवा सकते |
- दावों का निपटारा 18-27 अक्टूबर तक |
सहयोगी, पद्धर (मंडी)। Himachal Pradesh Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों को लेकर मतदाता सूचियों का पुन: निरीक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। पुन: निरीक्षण अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी द्रंग विनय चौहान ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव-2025 के लिए भारत निर्वाचन आयोग की अप्रैल 2025 की नामावली के आधार पर अलग से मतदाता सूचियां तैयार करवाई हैं।
निर्वाचन आयोग की सूची में नाम है तो जरूरी नहीं पंचायत चुनाव की सूची में भी हो
उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र इस बात की गारंटी नहीं है कि संबंधित व्यक्ति का नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में भी दर्ज हो। ऐसे में जांच करना आवश्यक है।
17 अक्टूबर तक नाम दर्ज करवा सकते हैं
ऐसे व्यक्ति जिनका नाम किसी अन्य स्थान की निर्वाचन नामावली में है, या जिन्होंने एक अक्टूबर, 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन पंचायत की मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं है, वे आठ से 17 अक्टूबर तक प्रारूप-दो में निर्धारित दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन पंचायत सचिव के माध्यम से, सीधे तौर पर या पंजीकृत डाक से विकास खंड कार्यालय द्रंग (पद्धर) में जमा करवाया जा सकता है।
27 तक होगा दावों व आपत्तियों का निपटारा
चौहान ने बताया कि दावे व आपत्तियों का निपटारा 18 से 27 अक्टूबर तक किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति गलत प्रविष्टि के विरुद्ध प्रारूप-तीन पर आक्षेप या अन्य त्रुटियों के लिए प्रारूप-चार पर आवेदन कर सकता है। पुन: निरीक्षण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील सात दिनों के भीतर, तीन नवंबर तक की जा सकेगी।
