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शिक्षक पर BLO ड्यूटी का दबाव बनाना पड़ा महंगा, हाई कोर्ट ने हिसार DEEO पर लगाया 50000 रुपये का जुर्माना

Published: Thu, 08 Oct 2026 10:50 PM (GMT+05:30)

हिसार के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पर हाई कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एक ...और पढ़ें

गुरुजी पर बीएलओ ड्यूटी करने का दबाव बनाना पड़ा मंहगा, हाई कोर्ट ने डीईईओ पर लगाया 50 हजार रुपये जुर्माना।

गुरुजी पर बीएलओ ड्यूटी करने का दबाव बनाना पड़ा मंहगा, हाई कोर्ट ने डीईईओ पर लगाया 50 हजार रुपये जुर्माना।

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने हिसार डीईईओ पर 50 हजार जुर्माना लगाया।

  2. शिक्षक पर बीएलओ ड्यूटी का दबाव बनाने का मामला था।

  3. डीईईओ ने कोर्ट में झूठ बोला, जिस पर फटकार मिली।

जागरण संवाददाता, हिसार। सरकारी स्कूल में कार्यरत गुरुजी पर बीएलओ ड्यूटी करने पर दबाव बनाना इस कदर मंहगा पड़ा कि हाई कोर्ट ने हिसार जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।

मामला बरवाला स्थित अनाज मंडी के पास राजकीय माडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल का है। जिसमें कार्यरत जेबीटी सुनील कुमार लगातार 12 साल से बीएलओ पद पर कार्यरत थे। बीते साल पिता व पत्नी की मृत्य हो गई। तीनों बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे थे।

83 वर्षीय मां घर पर अकेली रह गई। जिनकी सेवा के लिए जेबीटी ने तत्कालीन बरवाला एसडीएम को दो बार पत्र लिखा। जिसमें अन्य शिक्षकों की ड्यूटी लगाने की सिफारिश की। आरोप है कि अन्य शिक्षकों ने बीएलओ की ड्यूटी ज्वाइन नहीं की और न ही पोर्टल से उनका नाम हटाया।

जेबीटी सुनील ने बताया कि ट्रेनिंग में वे नहीं गए तो बरवाला एसडीएम ने उन्हें शो-काज नोटिस थमा दिया, जिसका उन्होंने जवाब दे दिया। आरोप है कि डीईईओ ने बीएलओ ड्यूटी से उन्हें रिलीव कर दिया मगर सैलरी-भत्ता रोककर सस्पेंड कर दिया। जेबीटी ने बताया कि आर्डर के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका डाल दी।

जेबीटी बोले- हाई कोर्ट के समक्ष डीईईओ ने दो बार बोला झूठ

जेबीटी सुनील कुमार ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। साथ ही डीईईओ को आदेश दिए कि वे संबंधित शिक्षक की सैलरी व भत्ता लौटा दे और उन्हें बहाल कर मूल स्कूल में भेज दे।

आरोप है कि डीईईओ ने अगस्त व सितंबर में हुई सुनवाई में हाई कोर्ट के समक्ष झूठ बोल दिया कि उन्होंने जेबीटी सुनील को मूल स्कूल में न ज्वाइन करवाया और न ही सैलरी-भत्ता दिया। जेबीटी सुनील ने बताया कि इस पर उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए कि न उन्हें ज्वाइन करवाया है और न ही सैलरी-भत्ता दिया गया।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने डीईईओ को लगाई फटकार

जेबीटी सुनील ने बताया कि वीरवार को इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में थी। साक्ष्य प्रस्तुत करने पर हाई कोर्ट ने हिसार डीईईओ को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। इसके अलावा सैलरी व भत्ते देने के स्पष्ट आदेश भी जारी कर दिए।