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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 17, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

दहेज में सोने की चेन नहीं मिलने पर शख्स ने कर दी पत्नी की हत्या, तीन साल बाद पति को आजीवन कारावास

By Jagran NewsEdited By: Sonu Suman
Published: Fri, 17 Nov 2023 04:39 PM (IST)

गुरुग्राम में मानेसर के गांव नाहरपुर में एक शख्स ने दहेज में सोने की चेन और अंगूठी नहीं देने पर ...और पढ़ें

पत्नी की हत्या के आरोप में हत्यारा पति को मिली आजीवन कारावास की सजा।
पत्नी की हत्या के आरोप में हत्यारा पति को मिली आजीवन कारावास की सजा।

HighLights

  1. 21 सितंबर 2020 में मानेसर थाना क्षेत्र में वारदात को दिया था अंजाम
  2. अब कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दहेज की मांग पूरी न करने पर करीब तीन साल पहले पत्नी की मारपीट के बाद हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने पति कुलदीप को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है।

फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में सामने आया था कि पहले पत्नी को डंडे से पीटा गया था। उसके बाद बेहोशी की हालत में जबरदस्ती उसके मुंह में पानी डाला गया था। इसके चलते उसकी मौत हो गई थी। दोषी पति मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला इटावा के बकौली का रहना वाला है। वारदात के समय मानेसर के गांव नाहरपुर में किराए पर रहता था। दोषी अपनी पत्नी आशा से सोने की अंगूठी और चेन की डिमांड करता था।

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दहेज की मांग को लेकर करता था परेशान

मृतक आशा कि के भाई इटावा निवासी ओलविन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपनी बहन और जीजा कुलदीप के साथ ही गांव नाहरपुर में किराए पर रहता थे। 16 नवंबर 2016 को बहन की शादी कुलदीप के साथ की थी। उन्होंने बताया कि बहन ने कई बार बताया था कि कुलदीप सोने की अंगूठी और चेन के लिए परेशान करता है। 21 सितंबर 2020 को काम के लिए कंपनी चला गया था। वहां पर सूचना मिली कि बहन की मौत हो गई।

पहले आत्महत्या की बात कही गई

उनका आरोप था कि कुलदीप ने बहन के साथ दहेज को लेकर झगड़ा करते हुए मारपीट की। इसके बाद बहन ने परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। जांच में आशा के कपड़े और पायल से खून के निशान मिले थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनकी मौत बेहोसी के बाद उनके मुंह में लगातार पानी डालने से हुई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा दी।

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