विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 24, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

दिल्ली-NCR में यहां निगम की ताबड़तोड़ कार्रवाई, पानी बिल के 17 हजार से ज्यादा बकायेदारों का कट सकता है कनेक्शन

Published: Thu, 24 Jul 2025 04:40 PM (IST)Updated: Thu, 24 Jul 2025 06:11 PM (IST)

गुरुग्राम नगर निगम ने पानी का बिल न भरने वाले 17373 उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा है। 15 दिन में बकाया ...और पढ़ें

पानी बिल का भुगतान नहीं किया तो कार्रवाई तय।
पानी बिल का भुगतान नहीं किया तो कार्रवाई तय।

HighLights

  1. 17373 पानी बिल डिफॉल्टरों को नोटिस
  2. 15 दिन में भुगतान, वरना कनेक्शन कटेगा
  3. वैध मीटर लगवाएं, ऑनलाइन आवेदन करें

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम । शहर में अब पानी के बिलों का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे। निगम ने 17373 डिफाॅल्टरों की सूची तैयार कर नोटिस भेज दिए हैं।

नोटिस में अनुरोध किया गया है कि वे 15 दिन के भीतर बकाया राशि का भुगतान करें तथा वैध मीटर पेयजल कनेक्शन करवाएं।

यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर यह कार्य नहीं किया गया, तो उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जाएंगे और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

नगर निगम की ओर से कहा गया है कि जुर्माना राशि की गणना उस तिथि से की जाएगी जब संबंधित प्राॅपर्टी की आईडी जारी हुई थी।

मीटर रीडर बांट रहे बिल

नगर निगम के अधिकृत मीटर रीडर्स इस समय उपभोक्ताओं को नोटिस वितरित कर रहे हैं और उनसे लिखित में भी लिया जा रहा है, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और प्रमाणिक हो।

यदि किसी उपभोक्ता को नोटिस या कनेक्शन प्रक्रिया से संबंधित कोई शंका है, तो वे सेक्टर-34 नगर निगम कार्यालय, सेक्टर-42 कार्यालय, सिविल अस्पताल के सामने स्थित पुराना कार्यालय के नागरिक सुविधा केंद्र में संपर्क करें।

साथ ही उपभोक्ता निगम के टोल फ्री नंबर 1800-180-1817 पर भी फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

शुल्क मांगने पर करें शिकायत

निगम ने स्पष्ट किया है कि नोटिस वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। यदि कोई व्यक्ति नोटिस के नाम पर किसी भी प्रकार की राशि मांगता है, तो उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे उसे कोई भुगतान न करें और तत्काल नगर निगम को इसकी सूचना दें।

पेयजल कनेक्शन आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है। उपभोक्ता नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.mcg.gov.in पर जाकर वैध पेयजल कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। निगम क्षेत्र में स्थित सभी रिहायशी और वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए वैध जल कनेक्शन लेना अनिवार्य है।

नगर निगम का यह कदम शहर में जल प्रबंधन व्यवस्था को पारदर्शी और स्थायी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। जो उपभोक्ता समय रहते वैध मीटर कनेक्शन नहीं करवाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

- यश जालुका, अतिरिक्त निगमायुक्त गुरुग्राम

यह भी पढ़ें- मॉडल बैडमिंटन सिटी से बदलेगी गुरुग्राम की तस्वीर, अकादमियों को मान्यता देने के लिए बनेगी पॉलिसी