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मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनीता वालिया को मिली बड़ी राहत, 2.02 करोड़ की ज्वेलरी होगी वापस; कोर्ट ने रखीं ये शर्तें

Published: Thu, 08 Oct 2026 05:39 PM (GMT+05:30)

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित अरविंद वालिया की पत्नी अनीता वालिया को विशेष अदालत ने बड़ी राहत दी है। ईडी ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर, एआई जनरेटेड।

सांकेतिक तस्वीर, एआई जनरेटेड।

HighLights

  1. विशेष अदालत ने अनीता वालिया को ज्वेलरी वापस करने का आदेश दिया।

  2. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2.02 करोड़ की ज्वेलरी जब्त की थी।

  3. ज्वेलरी वापसी के लिए एफडीआर और बांड जैसी शर्तें लागू होंगी।

महावीर यादव, बादशाहपुर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त की गई करीब 2.02 करोड़ रुपये मूल्य की ज्वेलरी अब वापस मिल सकेगी। विशेष अदालत ने दिल्ली के वसंत विहार निवासी कारोबारी अरविंद वालिया की पत्नी अनीता अरविंद की याचिका मंजूर करते हुए ज्वेलरी छोड़ने का आदेश दिया है।

हालांकि इसके लिए अदालत ने कई शर्तें निर्धारित की हैं। अनीता को ज्वेलरी के निर्धारित मूल्य के बराबर राष्ट्रीयकृत बैंक की एफडीआर जमा करानी होगी। सत्र न्यायाधीश एवं धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष न्यायाधीश नरेंद्र सूरा की अदालत में अनीता ने पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत याचिका दायर की थी।

एचडीएफसी बैंक के लॉकर से ज्वेलरी जब्त

याचिका में कहा गया कि ईडी ने एचडीएफसी बैंक की वसंत विहार शाखा स्थित उनके लॉकर से ज्वेलरी जब्त की थी। अनीता का कहना था कि ज्वेलरी वैध स्रोतों से खरीदी गई है और वह स्वयं इस मामले में आरोपित नहीं हैं।

ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ज्वेलरी की खरीद के बिल पेश करना मात्र उसके लिए इस्तेमाल की गई रकम के वैध स्रोत को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जांच एजेंसी के अनुसार ज्वेलरी को अपने कब्जे में रखने की पुष्टि संबंधित प्राधिकरण पहले ही कर चुका है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्धारित शर्तों के साथ ज्वेलरी वापस करने का आदेश दिया।

2.02 करोड़ की एफडीआर और बॉन्ड जरूरी

अदालत के आदेश के अनुसार ज्वेलरी का निर्धारित मूल्य 2,02,01,759 रुपये है। अनीता को इसी राशि की एफडीआर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करानी होगी। इसके साथ समान राशि का बांड और एक जमानती भी प्रस्तुत करना होगा।

अदालत ने ज्वेलरी की सुरक्षा को लेकर भी शर्तें लगाई हैं। उसे बेचने, गिरवी रखने या किसी भी तरह उसका स्वरूप बदलने की अनुमति नहीं होगी। निर्धारित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही ईडी द्वारा जब्त ज्वेलरी छोड़ी जाएगी।

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