UAPA केस में उमर खालिद ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा, कल होगी सुनवाई
दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में फिर याचिका दायर की है। उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। ...और पढ़ें

दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में फिर याचिका दायर की है। फाइल फोटो
HighLights
उमर खालिद ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में अंतरिम जमानत मांगी।
याचिका में अनुच्छेद-21 और यूएपीए की धारा-43डी(5) का जिक्र।
दिल्ली हाई कोर्ट शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करेगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगा से जुड़े साजिश रचने के मामले में एक बार फिर अंतरिम जमानत की मांग को लेकर जेएनयू पूर्व छात्र उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उमर खालिद की याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह व न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ शुक्रवार को सुनवाई करेगी।
उमर खालिद ने याचिका में कहा है कि उन्हें तब तक के लिए अंतरिम जमानत दी जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट यह तय नहीं कर लेता कि क्या संविधान के अनुच्छेद-21 (जीवन और व्यक्तिगत आजादी का अधिकार) गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा-43डी (पांच) के तहत जमानत पर लगी सख्त कानूनी रोक के खिलाफ लागू होता है या नहीं।
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