सागर धनखड़ हत्याकांड: ओलंपियन सुशील कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली HC का नोटिस, पुलिस और परिवार से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस और मृतक के परिवार को नोटिस जा ...और पढ़ें

ओलंपियन सुशील कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली HC का नोटिस। फाइल फोटो

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विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में आरोपी दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस और मृतक के परिवार को नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 4 मई तय की है।
गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने 6 फरवरी 2026 को इस मामले में सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। यह मामला वर्ष 2021 में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या से जुड़ा है, जिसमें सुशील कुमार समेत कई लोगों पर आरोप है।
जमानत याचिका पर विचार की अपील
इस दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस को मामले पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत ने रिकार्ड पर लिया कि हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में जमानत देने के आदेश को अगस्त-2025 में सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया था।
साथ ही अदालत ने मौखिक रूप से आरोपित सुशील पहलवान की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता से पूछा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई राय बना ली है, तो आप हाई कोर्ट से क्या उम्मीद करते हैं?
इसके जवाब में सुशील की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि जमानत याचिका पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि ट्रायल में सभी सरकारी गवाहों से पूछताछ हो चुकी है।
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