विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि शिकायत खारिज, कोर्ट ने संज्ञान से किया इनकार

Published: Wed, 01 Apr 2026 07:51 PM (IST)

राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व आप विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत खारिज कर दी है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।

HighLights

  1. निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि शिकायत खारिज हुई।

  2. लिपिका मित्रा ने आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया था।

  3. अदालत ने मामले में संज्ञान लेने से इनकार किया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया है। यह शिकायत पूर्व आप विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की ओर से दायर की गई थी।

मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने स्पष्ट कहा कि इस प्रकरण में आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं बनता। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में आगे कार्रवाई करने का कोई कारण नजर नहीं आता, इसलिए संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है।

यह शिकायत लिपिका मित्रा की ओर से दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 17 मई 2024 को आयोजित एक प्रेस वार्ता में निर्मला सीतारमण ने झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक बयान दिए। शिकायत के अनुसार, ये बयान सोमनाथ भारती की छवि को नुकसान पहुंचाने और आम चुनाव में उनकी संभावनाओं को कमजोर करने के उद्देश्य से दिए गए थे।

शिकायत में यह भी कहा गया था कि उक्त बयान राजनीतिक लाभ हासिल करने के इरादे से दिए गए, जिससे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को फायदा और सोमनाथ भारती को नुकसान पहुंचे। साथ ही, इन बयानों से शिकायतकर्ता और उनके पति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया था। हालांकि, अदालत ने इन आरोपों को प्रथम दृष्टया पर्याप्त नहीं माना और मामले में संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया।