अनिल अग्रवाल की 'Vedanta Power' को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जानें कंपनी को क्यों देनें होंगे 127 करोड़ रुपये
अनिल अग्रवाल की तलवंडी साबो पावर लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कंपनी को बिजली की उपलब्धता की गलत घोषणा के मामले में पंजाब स्टेट पावर क ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता के तलवंडी साबो पावर के खिलाफ सुनाया फैसला
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने तलवंडी साबो पावर लिमिटेड को दिया बड़ा झटका।
कंपनी को 127 करोड़ रुपये और ब्याज चुकाना होगा।
बिजली उपलब्धता की गलत घोषणा पर लगा जुर्माना।
नई दिल्ली। भारत के दिग्गज कारोबारी अनिल अग्रवाल की एक कंपनी को लेकर बड़ी खबर आई है। यह खबर वेदांता की तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) को लेकर है। यह कंपनी Vedanta Demerger के बाद अब वेदांता पावर के नाम से जानी जा रही है। वेदांता डीमर्जर के बाद से 1 मई से इसका नाम बदल गया है। हालांकि, अभी चार नई कंपनियों की लिस्टिंग नहीं हुई है। निवेशकों के खाते में चार नई कंपनियों के शेयर आने लगे हैं। लेकिन लिस्टिंग से पहले ही Vedanta Power को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
वेदांत लिमिटेड (Vedanta Limited) ने इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में दी। फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसकी कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) के खिलाफ आए एक कानूनी फैसला आया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पंजाब स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा दायर की गई एक अपील पर सुनाया है।
वेदांता ने आगे बताया कि वेदांता लिमिटेड से मर्चेंट पावर उपक्रम के डीमर्जर के बाद, TSPL के इक्विटी शेयर वर्तमान में BSE और NSE पर लिस्ट होने की प्रक्रिया में हैं।
तलवंडी साबो पावर लिमिटेड देगी 127 करोड़ रुपये
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार तलवंडी साबो पावर लिमिटेड को पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) को 127 करोड़ रुपये देना होगा। इसके साथ कंपनी को ब्याज भी देना होगा।
यह पूरा मामला जनवरी 2017 का है, जिसमें वेदांता कि तलवंडी साबो पावर लिमिटेड की ओर से बिजली की उपलब्धता (availability) की गलत घोषणा (misdeclaration) की गई थी। इसी मामले में बिजली न्यायाधिकरण (APTEL) के 2025 में वेदांता के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया है। और वेदांता की कंपनी के खिलाफ पुराने पेनाल्टी वाले आदेश को बहाल कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वेदांता की तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) ने नियमों के विपरीत बिजली की उपलब्धता की गलत जानकारी दी थी। इस गलत जानकारी के लिए उसके ऊपर पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (Punjab State Electricity Regulatory Commission) 127 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। बाद में इस फैसले को बिजली न्यायाधिकरण (APTEL) ने पलट दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने APTEL के फैसले को पलट दिया।
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Source- BSE Filing
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