सर्च करे
Home
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 17, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Mahila Samman Savings Certificate: निवेशकों के लिए खुशखबरी, Post Office की इस नई स्कीम पर नहीं कटेगा TDS

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
Updated: Wed, 17 May 2023 04:05 PM (IST)

Mahila Samman Savings Certificate निवेशकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। इस पर टीडीएस नहीं कटेगा। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम का एलान इस साल फरवरी में बजट 2023 में किया गया था। (जागरण - फाइल फोटो)

TDS not to be deducted on MSSC
TDS not to be deducted on MSSC

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सीबीडीटी की बुधवार को कहा गया कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम (MSSC) पर मिलने वाली ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इस पर केवल ब्याज पाने वाले के टैक्स स्लैब के मुताबिक की कर का भुगतान करना होगा।

यह उन निवेशकों के लिए अच्छी खबर है, जो कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम (Mahila Samman Savings Certificate - MSSC) में निवेश करने की योजना बना रहे हैं।

जारी हुआ नोटिफिकेशन

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) की ओर से 16 मई को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम पर टीडीएस नहीं काटने का प्रावधान किया गया है।

क्या है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम?

महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम केंद्र सरकार की ओर से खासतौर पर महिलाओं के लिए चलाई जाती है। इसका ऐलान केंद्र सरकार की ओर से बजट 2023 में किया गया था। इसमें एक बार में अधिकतम दो लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में निवेश कर सकते हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, नांगिया एंडरसन इंडिया में पार्टनर नीरज अग्रवाल ने बताया कि महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) पर अर्जित ब्याज पर टीडीएस लागू नहीं होता है। क्योंकि 7.5 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से एमएसएससी पर एक साल में अधिकतम 15,000 रुपये और दो साल में अधिकतम 32,000 रुपये की ब्याज मिलती है। टीडीएस 40,000 रुपये से अधिक की आय पर कटता है।

80C का मिलता है लाभ

महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक की बचत एक वित्त वर्ष में कर सकते हैं।