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    बैंक लॉकर से चोरी हो जाए आपका कीमती सामान, तो कौन करेगा भरपाई? जान लें RBI के ये कड़े नियम!

    Updated: Wed, 12 Aug 2026 03:29 PM (IST)

    Bank Locker Rules: आरबीआई के नए नियमों के तहत, बैंक लॉकर में चोरी, डकैती या आग लगने पर बैंक को ग्राहक को सालाना किराए का 100 गुना तक मुआवजा देना होगा। ...और पढ़ें

    RBI के नए नियम (AI-Generated Image)

    RBI के नए नियम (AI-Generated Image)

    HighLights

    1. बैंक चोरी या आग लगने पर 100 गुना मुआवजा देगा।

    2. प्राकृतिक आपदाओं या ग्राहक की गलती पर बैंक जिम्मेदार नहीं।

    3. बैंक लॉकर के सामान का बीमा ग्राहक को स्वयं कराना होगा।

    नई दिल्ली: भारतीय लोग अपने गहने, सोने-चांदी और जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर (Bank Locker) को सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं। हम चैन की नींद सोते हैं कि हमारा सामान बैंक की मजबूत तिजोरी में सुरक्षित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बैंक में डकैती हो जाए, आग लग जाए या लॉकर से सामान गायब हो जाए, तो क्या होगा? क्या बैंक आपको आपके नुकसान की पूरी भरपाई करेगा?

    आइए, रिज़रव बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के आधार पर समझते हैं कि ऐसी स्थिति में ग्राहक के क्या अधिकार हैं और बैंक की कितनी जिम्मेदारी बनती है।

    चोरी या आग लगने पर कितना मिलेगा मुआवजा?

    RBI के नए और कड़े नियमों के अनुसार, बैंक अब अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। अगर बैंक की लापरवाही के कारण आपके लॉकर को नुकसान पहुंचता है, तो बैंक को आपको मुआवजा देना ही होगा।

    1. अगर बैंक में सेंधमारी, चोरी, डकैती हो जाती है, या बैंक की इमारत गिर जाती है, आग लग जाती है, या फिर बैंक का ही कोई कर्मचारी धोखाधड़ी (Fraud) करता है, तो ऐसी स्थिति में बैंक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
    2. RBI के नियम कहते हैं कि ऐसी घटनाओं में बैंक को ग्राहक को लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना तक मुआवजा देना होगा। (उदाहरण: अगर आपके लॉकर का किराया ₹2,000 सालाना है, तो बैंक आपको ₹2,00,000 तक का मुआवजा देगा)।

    किन स्थितियों में बैंक नहीं देगा एक भी पैसा?

    यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि किन मामलों में बैंक हाथ खड़े कर सकता है। RBI ने साफ कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं या ग्राहक की अपनी गलती के मामले में बैंक कोई भरपाई नहीं करेगा।

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    1. भूकंप, बाढ़, आकाशीय बिजली या तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर लॉकर या उसमें रखे सामान को नुकसान पहुंचता है, तो बैंक इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
    2. अगर ग्राहक ने खुद अपना लॉकर ठीक से लॉक नहीं किया, पासवर्ड शेयर कर दिया, या चाबी खो दी और उस वजह से सामान गायब हुआ, तो इसका जिम्मा बैंक पर नहीं डाला जा सकता।

    क्या बैंक आपके सामान का बीमा (Insurance) करता है?

    यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बैंक लॉकर में रखे सामान का बीमा करते हैं। सच्चाई यह है कि बैंकों को यह पता ही नहीं होता कि आपके लॉकर में क्या रखा है, इसलिए वे सीधे तौर पर उस सामान का बीमा नहीं कर सकते।
    अगर आप अपने गहनों या कीमती सामान की 100% सुरक्षा चाहते हैं, तो आपको खुद किसी बीमा कंपनी से स्टैंडअलोन 'बैंक लॉकर इंश्योरेंस' (Bank Locker Insurance) या 'ज्वेलरी इंश्योरेंस' पॉलिसी लेनी चाहिए।

    नया एग्रीमेंट है जरूरी

    RBI ने हाल ही में सभी बैंकों को निर्देश दिया था कि वे अपने ग्राहकों के साथ लॉकर का नया और संशोधित एग्रीमेंट (Revised Locker Agreement) साइन करें। इस नए एग्रीमेंट में मुआवजे और नियमों की सारी शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं।

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