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EPFO New Update: PF ट्रांसफर अटका है? पुरानी कंपनी के चक्कर भूल जाइए, UAN पोर्टल पर झट से करें डिटेल्स अपडेट

Published: Tue, 08 Sep 2026 11:37 AM (IST)

EPFO Update: कर्मचारी अब अपने पुराने पीएफ खाते में 'डेट ऑफ एग्जिट' खुद ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, जिससे पीएफ ट्रांसफर और निकासी की दिक्कतें दूर होंगी।

PF ट्रांसफर अटका है?

PF ट्रांसफर अटका है?

HighLights

  1. कर्मचारी अब खुद ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं 'डेट ऑफ एग्जिट'।

  2. पीएफ ट्रांसफर और निकासी की प्रक्रिया होगी आसान।

  3. यूएएन पोर्टल पर 5 मिनट में पूरी करें यह प्रक्रिया।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: नौकरी बदलने के बाद अक्सर कर्मचारियों को अपने पुराने भविष्य निधि (PF) खाते से नए खाते में बैलेंस ट्रांसफर करने या फाइल विड्रॉल में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है पुरानी कंपनी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के रिकॉर्ड में अपनी नौकरी छोड़ने की तारीख यानी 'डेट ऑफ एग्जिट' (Date of exit) का दर्ज न होना। अगर यह तारीख अपडेट नहीं है, तो आपका PF ट्रांसफर और विड्रॉल दोनों अटक जाते हैं।

लेकिन अब आपको पुरानी कंपनी या HR के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। EPFO ने कर्मचारियों को एक बड़ी सहूलियत देते हुए 'डेट ऑफ एग्जिट' खुद ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा दी है।

क्यों जरूरी है 'डेट ऑफ एग्जिट' अपडेट करना?

EPFO के नियमों के अनुसार, जब तक आपके पुराने खाते में एग्जिट डेट मार्क नहीं होता, तब तक सिस्टम या मानता है कि आप अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहे हैं। बिना एग्जिट डेट के:

  • आप पुराना PF बैलेंस नए खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकते।
  • आप नौकरी छोड़ने के बाद PF का फुल-एंड-फाइनल सेटलमेंट (निकासी) नहीं कर सकते।
  • पेंशन (EPS) की गणना और निकासी में भी दिक्कतें आती हैं।

ऑनलाइन एग्जिट डेट अपडेट करने के लिए जरूरी शर्तें

1. आपका 12 अंको का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिवेट होना चाहिए।
2. आपके PF खाते (UAN) से आपका आपके लिंक होना चाहिए।
3. आपके आपके से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन कोड उसी पर आएगा।
4. पुरानी कंपनी द्वारा आपके PF खाते में किए गए अंतिम अंशदान (Last Contribution) के महीने से कम से कम 60 दिन (2 महीने) बीत चुके होने चाहिए। 2 महीने से पहले पोर्टल पर 'मार्क एग्जिट' का विकल्प काम नहीं करेगा।

UAN पोर्टल पर ऐसे करें अपडेट, स्टेप-बॉय-स्टेप प्रोसेस

आप सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप से यह प्रकिया 5 मिनट में पूरी कर सकते हैं।

1. सबसे पहले EPFO के Unified Member portal पर जाएं और अपने UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें।
2. होम पेज खुलने के बाद ऊपर मेन्यू में दिए गए Manage टैब पर क्लिक करें। ड्रॉप-डाउन लिस्ट में से Mark Exit विकल्प पर क्लिक करें।
3. Select Employment ड्रॉप-डाउन में जाकर अपनी उस पुरानी कंपनी (Establishment / PF Account) को चुनें, जिसे आप छोड़ चुके हैं।
4. जानकारी भरने के बाद Request OTP पर क्लिक करें। आपके आधार से लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP आएगा।
5. OTP दर्ज करें, सहमति वाले चेकबॉक्स पर टिक करें और Update बटन पर क्लिक कर दें।

प्रोसेस पूरा होते ही स्क्रीन पर सफल होने का मैसेज आ जाएगा और अपडेट की गई जानकारी आपके 'Service History' सेक्शन में दिखने लगेगी।

गलती की तो पड़ेगी भारी!

EPFO के नियमों के मुताबिक, यदि आपने खुद से एक बार 'डेट ऑफ एग्जिट' ऑनलाइन दर्ज कर दी, तो आप इसे दोबारा खुद से बदल या एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर भूल से गलत तारीख दर्ज हो जाती है, तो उसे सुधारने के लिए आपको पुरानी कंपनी के साथ 'जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म' (Joint Declaration Form) भरकर EPFO ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए, सबमिट करने से पहले अपनी कंपनी के रिलीविंग लेटर (Relieving Letter) या आखिरी सैलरी स्लिप से अपनी अंतिम कार्यतिथि का मिलान जरूर कर लें।

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