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    31 जुलाई, 31 अगस्त या फिर 31 अक्टूबर, क्या है ITR भरने की आखिरी डेट? कहीं आपको गलत तारीख तो नहीं पता!

    Updated: Thu, 30 Jul 2026 02:40 PM (IST)

    ITR Filing Last Date: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथियां नजदीक हैं, जिसमें 31 जुलाई, 31 अगस्त और 31 अक्टूबर 2026 प्रमुख ...और पढ़ें

    आईटीआर भरने की आखिरी तारीख

    आईटीआर भरने की आखिरी तारीख

    HighLights

    1. व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए ITR की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026।

    2. समय पर ITR न भरने पर लेट फीस, ब्याज का भुगतान।

    3. 31 दिसंबर 2026 तक विलंबित ITR दाखिल करने का विकल्प।

    नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2025-26 (Assessment Year 2026-27) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो अब देर नहीं करना चाहिए। अधिकांश व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई 2026 ITR फाइल (ITR Filing Last Date) करने की आखिरी तारीख है। समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर सिर्फ लेट फीस (ITR Late fees) ही नहीं, बल्कि ब्याज (Interest), रिफंड (Refund) में देरी और कई टैक्स लाभों का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।

    डेडलाइन चूकने पर क्या होगा?

    यदि 31 जुलाई तक ITR दाखिल (ITR File) नहीं किया जाता है, तो टैक्सपेयर्स बाद में बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) दाखिल कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ कुछ अतिरिक्त शर्तें और नुकसान भी जुड़े होते हैं। ऐसे मामलों में आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियमों के अनुसार लेट फीस, बकाया टैक्स पर ब्याज और कुछ टैक्स लाभों का नुकसान हो सकता है।

    31 जुलाई के बाद क्या होगा?

    अगर 31 जुलाई की डेडलाइन छूट जाती है, तो आप 31 दिसंबर 2026 तक Belated Return दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आयकर कानून के तहत लेट फीस देनी पड़ सकती है। यदि टैक्स बकाया है तो उस पर ब्याज भी लगेगा। साथ ही कुछ तरह के नुकसान (Loss) को अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड करने का फायदा भी नहीं मिलेगा।

    31 मार्च 2027 तक क्या कर सकते हैं?

    अगर आपने समय पर ITR दाखिल कर दिया, लेकिन बाद में उसमें कोई गलती मिलती है, तो उसे Revised Return के जरिए सुधारा जा सकता है। आकलन वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2027 (या असेसमेंट पूरा होने तक, जो पहले हो) है। यानी यदि रिटर्न में आय (income), बैंक डिटेल (bank details), डिडक्शन (deduction) या कोई अन्य जानकारी गलत भर गई है, तो उसे इस तारीख तक ठीक किया जा सकता है।

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    आपके लिए क्या है डेडलाइन?

    अलग-अलग श्रेणी के करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीखें इस प्रकार हैं:

    1. 31 जुलाई 2026: आम नौकरीपेशा (salaried People) , व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स और HUF (जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होना है)। ये ITR-1 और ITR-2 फॉर्म भरते हैं।
    2. 31 अगस्त 2026: व्यापार (Business), प्रोफेशन (Profession) और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन (Presumptive Taxation) वाले ऐसे करदाता, जिन पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता। इनके लिए ITR-3 और ITR-4 फॉर्म हैं।
    3. 31 अक्टूबर 2026: ऐसे सभी कारोबारी या प्रोफेशनल्स जिनके खातों का टैक्स ऑडिट होना अनिवार्य (Mandatory) है।

    कितनी लगती है फीस?

    अगर तय समय के बाद ITR दाखिल किया जाता है, तो आयकर कानून (income tax rule) के तहत अधिकतम ₹5,000 तक की लेट फीस लग सकती है। वहीं, जिन टैक्सपेयर्स की कुल आय निर्धारित सीमा के भीतर है, उनके लिए यह फीस कम हो सकती है। इसके अलावा यदि टैक्स बकाया है तो उस पर अलग से ब्याज भी देना पड़ सकता है।

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