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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 20, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Tax Saving Tips: इनकम टैक्स बचाने में LIC प्रीमियम करते हैं मदद, मगर कैसे? आसान भाषा में समझें पूरा गणित

    By Sonali SinghEdited By: Sonali Singh
    Updated: Fri, 20 Jan 2023 09:25 PM (IST)

    Tax Saving Tips टैक्स में बेनेफिट लेने के लिए 80C में इसके लिए छूट दी जाती है। मगर बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इसके तहत ये लाभ असल में कैसे लिया जाता ...और पढ़ें

    Know How to Save Income Tax With the Help of LIC
    Know How to Save Income Tax With the Help of LIC

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अपनी मेहनत की कमाई पर लगने वाले टैक्स को बचाने के लिए बहुत-से लोग निवेश करते हैं। इसमें सबसे लोकप्रिय तरीका है किसी LIC पॉलिसी को खरीदना। आयकर अधिनियम के तहत धारा 80C में इसके लिए छूट दी जाती है। इसके अलावा, कई और धाराएं भी हैं, जिसमें टैक्स कटौती के लिए दावा किया जा सकता है। पर सवाल उठता है कि ये छूट आखिर मिलती कैसे है? तो चलिए इसके पूरे गणित को समझते हैं।

    80C के तहत छूट

    अगर आपने जीवन बीमा ले रखा है और उसके प्रीमियम का भुगतान हर महीने करते हैं तो इसका इस्तेमाल टैक्स छूट के लिए किया जा सकता है। 31 मार्च 2012 को या उससे पहले जीवनसाथी या बच्चे के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो इसमें भुगतान किए गए प्रीमियम पर 20% तक की टैक्स छूट मिलती है। वहीं, 1 अप्रैल 2012 के या इसके बाद लिए गए लाइफ इंश्योरेंस पर 10% तक की छूट मिल सकती है।

    80CCC से मिलने वाला लाभ

    80CCC के तहत किसी भी वार्षिक एनयूटी प्लान के लिए बेनेफिट मिलता है। अगर एक साल में भुगतान किया गया प्रीमियम वास्तविक पूंजी राशि के 20% से अधिक है, तो इंशोयर्ड राशि के 20% तक के प्रीमियम पर यह लागू होगा। वहीं छूट की अधिकतम सीमा 1,50,000 रुपये तक है।

    80D का बेनेफिट

    इस धारा के अंदर अगर को व्यक्ति, अपने पति या पत्नी और आश्रित बच्चे के लिए स्वास्थ्य बीमा या केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत भुगतान करता है तो उसे अधिकतम 25,000 रुपये तक की टैक्स में कटौती मिलती है। दूसरी तरफ, अगर बीमा वरिष्ठ नागरिक के लिए लिया गया हो तो टैक्स में छूट 50,000 रुपये तक लिया जा सकता है।

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    धारा 10(10D) का तहत टैक्स छूट

    इनकम टैक्स की यह धारा मृत्यु का क्लेम और मैच्योरिटी बेनिफिट पर भी कुछ सीमा तक टैक्स छूट का लाभ लेने की मंजूरी देता है। इसके तहत अगर इंश्योरेंस पॉलिसी धारा 80 D के अंतर्गत या की मेन पॉलिसी के रूप में जारी नहीं की गई हो तब इसमें छूट मिलती है।

    (नोट: दी गई छूट की सीमा जानकारी हेतु है और इसमें बाकी शर्ते भी लागू होती है। क्लेम करने से पहले एक्सपर्ट की राय लें। )

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