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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 12, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    बजट 2025 में मिली छूट के बाद कितना बचेगा टैक्स, बताएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया कैलकुलेटर

    Updated: Wed, 12 Feb 2025 02:13 PM (IST)

    सरकार लगातार नए टैक्स सिस्टम को बढ़ावा दे रही है और बजट 2025 में इसे और आकर्षक बना दिया गया है। अगर आप ज्यादा टैक्स सेविंग चाहते हैं और ज्यादा डिडक्शन ...और पढ़ें

    अगर आपकी सालाना आय ₹12 लाख तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।
    अगर आपकी सालाना आय ₹12 लाख तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया। हालांकि, अभी भी कई टैक्सपेयर्स समझ नहीं पा रहे हैं कि बजट 2025 में हुए बदलाव के बाद उन्हें कितना टैक्स कम देना पड़ेगा। उनकी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने नई इनकम टैक्स कैलकुलेटर सुविधा शुरू की है। इससे तुलना करके पता किया जा सकता है कि किसी खास इनकम पर बजट से पहले कितना टैक्स देना पड़ता था और नए वित्त वर्ष से कितना टैक्स देना होगा।

    अगर आप वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 में अपनी टैक्स सेविंग की सही प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आयकर विभाग (Income Tax Department) के इस कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी संभावित टैक्स बचत को कैलकुलेट कर सकते हैं।

    बजट 2025 में क्या बदलाव हुए हैं?

    बजट 2025 के अनुसार, अगर आपकी सालाना आय ₹12 लाख तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।

    नई टैक्स दरें (New Tax Slabs) पहले के मुकाबले कम कर दी गई हैं, जिससे टैक्स का बोझ कम होगा।

    सरकार ने नए टैक्स रेजीम को और आकर्षक बनाने के लिए टैक्स छूट (Tax Rebate) को बढ़ाया है।

    कैसे करें इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग?

    अगर आप जानना चाहते हैं कि बजट 2025 में घोषित नई टैक्स स्लैब्स के अनुसार आपको कितनी टैक्स छूट मिलेगी, तो आप इस कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं।

    स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:

    • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
    • "इनकम टैक्स कैलकुलेटर" सेक्शन को चुनें।
    • अपना Residential Status दर्ज करें।
    • अपनी कुल Taxable Income दर्ज करें (स्पेशल रेट वाली इनकम जैसे कैपिटल गेन को छोड़कर)।
    • कैलकुलेटर पुराने और नई व्यवस्था के हिसाब से आपकी टैक्स देनदारी की तुलना करेगा।
    • यह दिखाएगा कि टैक्स पर अब आपको कितनी बचत हो रही है।

    बजट 2025 के बाद नया टैक्स स्लैब

    सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को और आकर्षक बनाने के लिए टैक्स स्लैब्स में बदलाव किया है। अब 12 लाख रुपये की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह छूट की लिमिट 7 लाख रुपये थी। आइए जानते हैं प्रस्तावित टैक्स दर।

    • 4 लाख रुपये तक - 0% टैक्स
    • 4-8 लाख रुपये - 5% टैक्स
    • 8 12 लाख रुपये - 10% टैक्स
    • 12-16 लाख रुपये - 15% टैक्स
    • 16-20 लाख रुपये - 20% टैक्स
    • 20-24 लाख रुपये - 25% टैक्स
    • 24 लाख रुपये से अधिक - 30% टैक्स

    नए टैक्स रिजीम की खास बातें

    • अब नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट होगा, यानी पुराना टैक्स सिस्टम चुने के लिए आवेदन करना होगा।
    • बेसिक छूट (Exemption Limit) बढ़ाई गई। पहले यह ₹3 लाख थी, जो अब ₹4 लाख कर दी गई है।
    • टैक्स छूट (Rebate) की लिमिट भी बढ़ी। अब 7 लाख के बजाय 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री होगी।
    • सेक्शन 87A के तहत 25,000 रुपये की टैक्स छूट मिलती थी, जिसे अब 60,000 कर रुपये कर दिया गया है।
    • इसमें पुराने टैक्स रिजीम की तरह ज्यादा छूट नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ चुनिंदा डिडक्शन का लाभ जारी रहेगा।

    नए टैक्स रेजीम में मिलने वाली डिडक्शन

    हालांकि नया टैक्स सिस्टम पुरानी व्यवस्था के मुकाबले कम डिडक्शन देता है। हालांकि, कुछ डिडक्शन अभी भी उपलब्ध हैं।

    खबरें और भी

    • सैलरीड टैक्सपेयर्स (Salaried Taxpayers) को 75,000 रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) का लाभ मिलेगा।
    • एनपीएस (NPS) में इम्प्लॉयर का अंशान (Employer Contribution to NPS) पर टैक्स छूट रहेगी। इसमें बेसिक सैलरी का 14% तक डिडक्शन मिलेगा।

    क्या नया टैक्स रिजीम आपके लिए सही है?

    सरकार लगातार नए टैक्स सिस्टम को बढ़ावा दे रही है और बजट 2025 में इसे और आकर्षक बना दिया गया है। अगर आप ज्यादा टैक्स सेविंग चाहते हैं और ज्यादा डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं, तो नया टैक्स रिजीम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सबसे खास बात कि इसमें आपको टैक्स बचाने के लिए अलग-अलग योजनाओं निवेश करने की जरूरत नहीं रहेगी।

    यह भी पढ़ें: Explainer: न्यू टैक्स रिजीम में 14.65 लाख रुपये की इनकम हो जाएगी टैक्स फ्री; समझ लीजिए पूरा कैलकुलेशन