जंग लगे RO और टैंक, गंदगी में रखा पानी! बोतल वाला पानी पीने वाले सावधान; FSSAI ने किया इस फेमस पैकेज्ड वाटर कंपनी का लायसेंस सस्पेंड
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने त्रिपुरा की मैत्री ड्रिंकिंग वाटर कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। ...और पढ़ें

FSSAI ने पैक्ज्ड पानी बेचने वाली कंपनी का लायसेंस किया सस्पेंड (AI Image)
HighLights
FSSAI ने मैत्री ड्रिंकिंग वाटर का लाइसेंस निलंबित किया।
पैकेज्ड पानी में बाहरी पदार्थ और गंभीर लापरवाही मिली।
जंग लगे RO टैंक और अस्वच्छता के कारण कार्रवाई।
नई दिल्ली| भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) लगातार एक्शन मोड पर है। बीते कुछ दिनों में मशहूर शराब कंपनी Old Monk से लेकर डाबर और कई अन्य कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी। अब FSSAI ने एक मशहूर ड्रिंकिंग वाटर बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त रूख अपनाते हुए कंपनी का लायसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।
किस पानी कंपनी का लायसेंस सस्पेंड?
देश में हर जगह आपको पैकेज्ड वाटर आसानी से मिल जाएगा। लोग पानी की बोतल खरीदते हुए अक्सर उसकी क्वालिटी को नजरंदाज कर देते हैं। हालांकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और लोगों की हेल्थ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए दो अलग-अलग कंपनियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है।
सबसे पहले FSSAI ने मैत्री ड्रिंकिंग वाटर (Matri Drinking Water) कंपनी के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है जो त्रिपुरा की फेमस पानी पैकेजिंग कंपनी है। इसके अलावा पंजाब के मोहाली स्थित नोबल हेल्थकेयर (Noble Healthcare) को उसके हेल्थ सप्लीमेंट बैचने पर रोक लगा दी है।
भयंकर लापरवाही आई सामने
FSSAI की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मैत्री ड्रिंकिंग वाटर के खिलाफ पैकेज्ड पीने के पानी में बाहरी पदार्थ मिलने की शिकायत मिली थी। वहीं निरीक्षण करने के बाद कई गंभीर लापरवाहियां सामने आईं। कई उत्पाद उन खाद्य पदार्थों के साथ जमीन पर रखे गए थे जो खाने योग्य नहीं थे, जिससे उनमें गंदगी या संक्रमण पहुंचने का खतरा था।
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जांच दौरान ये भी देखा गया कि कंपनी जंग लगे केमिकल डोजिंग कंटेनर और जंग लगे आरओ (RO) टैंक का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही थी। उसकी मशीनें, पानी भरने और प्रोसेसिंग वाले हिस्से की सफाई में भी गंभीर लापरवाही देखने को मिली। जिसके बाद FSSAI ने लायसेंस रद्द कर दिया।
FSSAI has suspended license of M/S Matri Drinking Water, Tripura & has issued prohibition order to M/S Noble Healthcare, Punjab for serious food safety violations.
— FSSAI (@fssaiindia) August 3, 2026
FSSAI continues to maintain strict enforcement across food sectors to protect consumer health.#FSSAINotice pic.twitter.com/bgoVH0xIEY
कंपनियों को FSSAI के सख्त निर्देश
FSSAI ने भ्रामक दावों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। FSSAI ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने उत्पादों की पैकेजिंग और विज्ञापनों में “100% Pure”, “100% Natural”, “100% Purity Guaranteed” जैसे दावों का उपयोग न करें, क्योंकि ऐसे दावे उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं।
