पश्चिम चंपारण : 85 साल की लक्ष्मी की हत्या में सकलदेव दोषी, पहले से उम्रकैद काट रहा; 15 सितंबर को सजा पर फैसला
बगहा में 85 वर्षीय लक्ष्मी यादव की हत्या के मामले में सकलदेव यादव को दोषी ठहराया गया है। अदालत 15 ...और पढ़ें

फैसला आने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आरोपित।
HighLights
लक्ष्मी यादव हत्याकांड में सकलदेव यादव दोषी करार।
दोषी पहले से ही उम्रकैद की सजा काट रहा है।
अदालत 15 सितंबर को सजा पर फैसला सुनाएगी।
जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। 85 वर्षीय लक्ष्मी यादव की हत्या के मामले में अदालत ने बुधवार को सकलदेव यादव को दोषी करार दिया।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद उसे हत्या का दोषी पाया। अब 15 सितंबर को अदालत इस मामले में सजा के बिंदु पर फैसला सुनाएगी। फैसले की तारीख को लेकर पुलिस और दोनों पक्षों की नजर अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी है।
मुशहरी में हुई थी हत्या
मामला धनहा थाना क्षेत्र के मुशहरी गांव का है। यहां लक्ष्मी यादव की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतक के पुत्र नरेश यादव ने धनहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान सकलदेव यादव को आरोपित बनाया था।
धनहा थाने में दर्ज हुआ था मामला
हत्याकांड को लेकर धनहा थाना कांड संख्या 105/23 दर्ज किया गया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू हुई।
पहले से काट रहा उम्रकैद की सजा
इस मामले में दोषी करार दिया गया सकलदेव यादव पहले से ही एक अन्य हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। अब 85 वर्षीय लक्ष्मी यादव की हत्या के मामले में दोषसिद्ध होने के बाद उसकी सजा पर अदालत 15 सितंबर को निर्णय सुनाएगी।
15 सितंबर पर टिकी नजर
बुधवार को अदालत की ओर से सकलदेव को दोषी करार दिए जाने के बाद मामले में एक अहम पड़ाव पूरा हो गया। अब सजा की अवधि कितनी होगी, यह 15 सितंबर को होने वाली सुनवाई में तय होगा। परिजनों और मामले से जुड़े लोगों की नजर अदालत के इस फैसले पर है।
