नेपाल के PM बालेन शाह को झटका, ₹100 से अधिक के सामान पर कस्टम शुल्क वसूली पर रोक
नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भारत से लाए जाने वाले 100 रुपये से अधिक के दैनिक उपयोग के सामान पर कस्टम शुल्क की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है। ...और पढ़ें

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह।

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संवाद सहयोगी, सोनबरसा। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल-भारत सीमा से आम नागरिकों द्वारा लाए जाने वाले 100 रुपये (Nepal 100 Rupees Custom Rule) से अधिक मूल्य के दैनिक उपयोग के सामान पर लगाए गए कस्टम शुल्क (Custom Duty Nepal) की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है।
अदालत के इस आदेश से तराई-मधेश के सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल और टेक प्रसाद ढुंगाना की संयुक्त पीठ ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय, वित्त मंत्रालय समेत संबंधित निकायों को निर्देश दिया कि अंतिम निर्णय आने तक दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर सीमा शुल्क नहीं वसूला जाए।
दरअसल, नेपाल सरकार (Nepal Government) ने 2 मई को जारी अधिसूचना के तहत नेपाल-भारत सीमा (India Nepal Border) से लाए जाने वाले 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर कस्टम शुल्क अनिवार्य कर दिया था।
इस निर्णय के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में विरोध शुरू हो गया था। लोगों का कहना था कि इससे रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही प्रभावित हो रही है।
14 अप्रैल को कोर्ट में दायर हुई रिट याचिका
बालेन सरकार के इसी निर्णय को चुनौती देते हुए अधिवक्ताओं ने 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रारंभिक तौर पर याचिकाकर्ताओं की दलीलों को गंभीर मानते हुए अंतरिम आदेश जारी किया।
अब अंतिम फैसला आने तक सरकार उक्त प्रावधान के तहत दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कस्टम शुल्क नहीं ले सकेगी। इस निर्णय से नेपाल सीमावर्ती इलाके लोगों में खुशी है।
वहीं, सोनबरसा सहित भारतीय क्षेत्र के सीमावर्ती बाजार के व्यवसायियों में भी खुशी है। उनका मानना है कि बाजार में तेजी आएगी और नेपाल के लोग पूर्व की तरह दैनिक उपयोग की वस्तुएं आसानी से खरीद सकेंगे।
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