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    ओरिएंटल इंश्योरेंस के 40 लाख रुपये फ्रीज, सासाराम कोर्ट ने संपत्ति सील करने का दिया आदेश

    Updated: Tue, 28 Apr 2026 04:44 PM (IST)

    सासाराम कोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ एक निष्पादन वाद में सख्त आदेश जारी किया है। इसके तहत कंपनी के एक्सिस बैंक खाते में 40 लाख र ...और पढ़ें

    ओरिएंटल इंश्योरेंस के 40 लाख रुपये फ्रीज, सासाराम कोर्ट ने संपत्ति सील करने का दिया आदेश

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    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दस उमेश राय की अदालत ने एक निष्पादन वाद में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ सख्त आदेश जारी किया है। यह मामला शकुंतला देवी बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से जुड़ा है।

    कोर्ट ने एक्सिस बैंक, सासाराम शाखा के प्रबंधक को आदेश दिया है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के खाता संख्या 911020034101806 में जमा राशि में से 40 लाख रुपये तक के लेन-देन पर तुरंत रोक लगाई जाए।

    बैंक को अगली तारीख पर इसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही नगर निगम की सीमा में स्थित संपत्ति, जिसके पूर्व में 12 फीट रास्ता, पश्चिम में विवेक कुमार, दक्षिण में जीटी रोड और उत्तर में संजय सिंह की जमीन है, पर तालाबंदी की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

    सासाराम मुफस्सिल थाना प्रभारी को कहा गया है कि तालाबंदी के दौरान कोई बाधा आए तो नाजिर, व्यवहार न्यायालय को पूरा सहयोग दें।

    कोर्ट ने कार्यालय लिपिक को आदेश की प्रति नाजिर, मुफस्सिल थाना प्रभारी, एक्सिस बैंक शाखा प्रबंधक और बीमा कंपनी के अधिवक्ता को भेजने का निर्देश दिया है।

    अगली कार्रवाई के लिए मामले को चार मई को रखा गया है। गौरतलब है कि निष्पादन वाद तब दायर किया जाता है जब किसी डिक्री या आदेश का पालन नहीं होता। इस आदेश से बीमा कंपनी पर भुगतान के लिए दबाव बढ़ गया है।