करवा चौथ के दिन पत्नी ने की थी पति की हत्या, बिहार में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
रोहतास में पति अमन कुमार की हत्या की दोषी पत्नी पूनम कुमारी को अदालत ने आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

करवा चौथ के दिन पत्नी ने की थी पति की हत्या, बिहार में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा (AI Generated Image)
HighLights
पत्नी पूनम कुमारी को पति की हत्या में आजीवन कारावास।
करवा चौथ पर नींद की गोली देकर गला घोंटा था।
कथित प्रेमी साक्ष्य के अभाव में कोर्ट से बरी।
जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। रोहतास के तृतीय जिला जज जीवन लाल की अदालत ने पति की हत्या में दोषी पाई गई पत्नी पूनम कुमारी को गुरुवार को पंद्रह हजार रुपये के अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पूनम ने अपने पति अमन कुमार को नींद की गोली देकर सुला दिया था तथा गला दबाकर उनकी हत्या कर दी थी। घटना की प्राथमिकी चेनारी थाने में मृतक के पिता और नरैना गांव निवासी मुरली मनोहर सिंह ने दर्ज कराई थी। साक्ष्य के अभाव में तथाकथित प्रेमी कमलेश कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया।
अपर लोक अभियोजक विद्यासागर राय ने बताया कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 13 अक्टूबर 2022 को चेनारी थाना क्षेत्र के नरैना गांव में अमन की पत्नी पूनम कुमारी ने कमलेश के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था।
अमन हरियाणा की एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करते थे, जिन्हें पूनम ने करवा चौथ पर्व में शामिल होने के लिए धोखे से अपने गांव नरैना बुलाया था। पूनम ने कमलेश को अपने घर बुलाकर नींद की गोली मंगवाई थी।
दवा का असर होने पर अमन बेहोश हो गए, जिसके बाद गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। साक्ष्य मिटाने के लिए अमन के शव को नरैना गांव से आठ सौ मीटर दूर शिवसागर-चेनारी हाईवे के किनारे फेंक दिया गया था।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में नौ गवाहों की गवाही कराई गई थी। इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को उक्त सजा सुनाई है। कमलेश को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने पहले ही रिहा कर दिया है। पूनम को सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट के फैसले पर अमन के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया है।
