रोहतास कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर रांची के DM पर लगा 10000 का जुर्माना, अवमानना तय
रोहतास के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ अनिल कुमार के न्यायालय ने रांची के जिला मजिस्ट्रेट पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई इजरा ...और पढ़ें

कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर रांची के DM पर लगा 10000 का जुर्माना, अवमानना तय

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जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। रोहतास के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ अनिल कुमार के न्यायालय ने रांची के जिला मजिस्ट्रेट पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के बार-बार के आदेश की अवहेलना करने पर रांची डीएम पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
क्या है मामला:
यह मामला इजराय वाद सूरज साह बनाम यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से जुड़ा है। कोर्ट ने एमवी एक्ट की धारा 174 के तहत बीमा कंपनी के विधिक प्रबंधक की चल-अचल संपत्ति जब्त कर नीलाम करने का आदेश डीएम रांची को दिया गया था।
कंपनी का पता: दूसरी मंजिल, झा निवास, होटल युवराज पैलेस के सामने, डायवर्सन रोड, डोरंडा, रांची है।
कोर्ट ने कब-कब भेजे नोटिस:
न्यायालय ने डीएम रांची को पहला पत्र 04 नवंबर 2025, रिमाइंडर 17 जनवरी 2026 और कारण बताओ नोटिस 17 फरवरी 2026 को भेजा, लेकिन डीएम की ओर से एक भी जवाब दाखिल नहीं किया गया।
जुर्माने के बाद भी नहीं माने डीएम:
09 मार्च 2026 को कोर्ट ने घोर अवहेलना मानते हुए डीएम पर 10,000 रुपये का स्थगन खर्च लगाया और जुर्माना व मुआवजा राशि जमा करने को कहा। एक महीना बीतने के बाद भी डीएम ने कोई जवाब नहीं दिया।
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अब अवमानना की कार्यवाही होगी:
न्यायाधीश अनिल कुमार ने अपने आदेश में कहा कि डीएम रांची की यह उदासीनता, जानबूझकर अवज्ञा और घोर लापरवाही है।
कोर्ट ने डीएम को 15 दिन में कारण बताने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 10 और 15 के तहत हाई कोर्ट में अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।
अगली सुनवाई कब:
इस मामले की अगली सुनवाई 08 मई 2026 को होगी। कोर्ट ने आदेश की एक प्रति डीएम रांची को भेजने का निर्देश दिया है।