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    चारा घोटाला: लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत; जमानत रद करने से इनकार

    Updated: Tue, 14 Jul 2026 12:51 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई की झारखंड हाईकोर्ट के ...और पढ़ें

    लालू प्रसाद की जमानत रद करने से सर्वोच्‍च न्‍यायालय का इनकार। फाइल

    लालू प्रसाद की जमानत रद करने से सर्वोच्‍च न्‍यायालय का इनकार। फाइल

    HighLights

    1. सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत रद्द करने से इनकार किया।

    2. सीबीआई की जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग खारिज हुई।

    3. झारखंड हाईकोर्ट को अपील सुनवाई जल्द पूरी करने का निर्देश।

    राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के देवघर कोषागार से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

    कोर्ट ने फिलहाल उनकी जमानत रद करने से इनकार कर दिया है। साथ ही, झारखंड उच्च न्यायालय के जमानत आदेश पर रोक लगाने की केंद्रीय जांच ब्यूरो की मांग भी नहीं मानी। 

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें लालू यादव को देवघर कोषागार मामले में जमानत दी गई थी।

    सीबीआई ने की थी जमानत रद करने की मांग 

    जांच एजेंसी ने उनकी जमानत रद करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समय हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं है।

    हालांकि, अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट को इस मामले में लंबित अपील की सुनवाई जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि संभव हो तो छह महीने के भीतर अपील का निपटारा किया जाए।

    कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस मामले से जुड़े कानूनी सवालों पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। इन सभी मुद्दों पर आगे की सुनवाई के दौरान विस्तार से विचार किया जाएगा।

    हाईकोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल 

    बताया जाता है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान अत‍िरिक्‍त सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि सजा निलंब‍ित करने का हाईकोर्ट का आदेश तथ्‍यात्‍मक रूप से गलत आधार पर दिया गया है।  

    उन्‍होंने कहा कि इससे पहले दोषी की दो अर्जियां खारिज कर दी गई थीं, तीसरी बार में राहत इस आधार पर दी गई कि सजा का 50 प्रत‍िशत हिस्‍सा पूरा कर ल‍िया गया है।