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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 28, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Patna News: बिल्डर को लौटाने पड़े 15 लाख रुपये, रेरा की सख्ती से ग्राहक को मिली बड़ी राहत; ये है पूरा मामला

Updated: Mon, 28 Apr 2025 07:09 PM (IST)

रेरा बिहार की सख्ती के बाद शुभगामी रियल एस्टेट ने एक पीड़ित घर खरीदार को 15 लाख रुपये लौटा दिए। खरीदार रणजीत कुमार पांडेय ने फ्लैट के लिए 23 लाख दिए थे ...और पढ़ें

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर
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HighLights

  1. फ्लैट नहीं देने पर वारंट जारी
  2. रेरा की सख्ती से हुई वसूली

राज्य ब्यूरो, पटना। भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार की सख्ती से पीड़ित घर खरीदार को बिल्डर ने 15 लाख रुपये लौटा दिए हैं, जबकि शेष आठ लाख रुपये केस की अगली सुनवाई की तारीख से पहले लौटने का वादा किया है।

यह मामला बिल्डर शुभगामी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है जिसके विरुद्ध पीड़ित घर खरीदार रणजीत कुमार पांडेय ने रेरा में वाद दायर किया था।

23 लाख रुपये में हुई थी डील

उन्होंने बिल्डर को फ्लैट खरीदने के लिए 23 लाख रुपये दिए थे, जिसकी तय शर्तों के अनुसार बिल्डर को अक्टूबर 2020 तक अपनी परियोजना शुभलक्ष्मी काम्प्लेक्स में फ्लैट उपलब्ध करा देना था।

जब बिल्डर समय पर फ्लैटदेने में विफल रहा तथा घर खरीदार के पैसे भी नहीं लौटाए तो रणजीत पांडेय ने रेरा में वाद दायर किया।

उनके शिकायतवाद का निष्पादन 2021 में हो भी गया, लेकिन बिल्डर ने आदेश को नहीं माना। इस मामले में सर्टिफिकेट केस का निर्देश रेरा कोर्ट द्वारा पारित किया गया।

सर्टिफिकेट शुरू होने के बाद भी बिल्डर दो-दो तिथियों पर उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद बिल्डर जवाहर पोद्दार के विरुद्ध वारंट जारी किया गया एवं स्थानीय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रेरा अदालत में हाजिर करवाया। अंततः बिल्डर पीड़ित घर खरीदार को पैसे लौटने पर राजी हो गया।

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