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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 26, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    बिहार में 2500 से ज्यादा मोस्टवांटेड अपराधियों पर अलग तरह के एक्शन की तैयारी, DGP के नए निर्देश से मचा हड़कंप

    Updated: Thu, 26 Dec 2024 12:24 PM (IST)

    Bihar News बिहार पुलिस ने ढाई हजार से अधिक मोस्टवांटेड अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। डीजीपी विनय कुमार ने सभी थानों को कम से ...और पढ़ें

    बिहार के नए डीजीपी आईपीएस विनय कुमार (जागरण)
    बिहार के नए डीजीपी आईपीएस विनय कुमार (जागरण)

    HighLights

    1. राज्य के 2500 से अधिक मोस्टवांटेड अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त
    2. मोस्टवांटेड अपराधियों को चिह्नित करने का डीजीपी ने दिया टास्क

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में पहले चरण में ढाई हजार से अधिक मोस्टवांटेड अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए थानास्तर पर मोस्टवांटेड अपराधियों को चिह्नित करने का टास्क डीजीपी विनय कुमार ने दिया है। नए निर्देश से अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है। 

    सभी थानों को कम से कम ऐसे दो कुख्यात अपराधियों को चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की है। इनमें शराब तस्कर, बालू माफिया और पेपर लीक गिरोह के शातिरों को भी शामिल किया जाएगा। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है।

    राज्य में करीब 1300 थाने हैं। ऐसे में करीब 2600 अपराधियों की सपंत्ति जब्त करने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। सभी जिलों के एसपी को ऐसे अपराधियों की कुंडली बनाकर अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

    ऐसे अपराधियों के स्वजन के नाम पर बनाई गई संपत्ति की भी जांच की जाएगी। अनुसंधान शुरू होने के दस दिनों के अंदर ऐसे अपराधियों की संपत्ति अटैच की जाएगी।

    20 दिनों में वारंट का हो तामिला

    • अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने के साथ ही फरार अपराधियों की कुर्की जब्त में भी तेजी लाई जाएगी। ऐसे फरार अपराधियों की भी थाना और जिलास्तर पर सूची बनाई जाएगी।
    • इसके बाद कोर्ट से कार्रवाई का आदेश लेकर कुर्की-जब्ती की जाएगी। राज्यभर में अभी फरार चल रहे अपराधियों की संख्या हजार के आसपास है।
    • इसके अलावा पुलिस मुख्यालय ने एक माह में पुराने वारंटों का निष्पादन करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है। थानों को हर हाल में 20 दिनों में वारंट का तामिला करने का निर्देश दिया गया है।
    • राज्य में अक्टूबर माह तक करीब 82 हजार वारंट थे जिनमें महज 21 हजार का तामिला हो पाया है। पुलिस मुख्यालय ने कुर्की जब्ती की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने का निर्देश भी दिया है।

    नए कानून में राज्य सरकार को मिला अधिकार

    देश भर में एक जुलाई से लागू तीन नए कानूनों ने राज्य सरकार को भी सपंत्ति जब्त करने का अधिकार दिया है। पहले ऐसे अपराधियों की संपत्ति जब्ती के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को प्रस्ताव भेजा जाता था मगर अब राज्य सरकार नए कानूनों का पालन करते हुए अपने स्तर से भी ऐसे अपराधियों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई कर सकती है।

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