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    पटना में वन टाइम सेटलमेंट योजना में 37,982 बकायेदारों ने उठाया लाभ, 14.64 करोड़ की वसूली

    Updated: Tue, 03 Feb 2026 04:35 AM (IST)

    पटना नगर निगम की संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना से 37,982 बकायेदारों को लाभ मिला है। इस वन-टाइम सेटलमेंट योजना के तहत लंबित संपत्ति कर पर 100% ब्याज और ज ...और पढ़ें

    निगम के 38 हजार संपत्ति कर बकायेदारों ने लिया विशेष छूट योजना का लाभ

    निगम के 38 हजार संपत्ति कर बकायेदारों ने लिया विशेष छूट योजना का लाभ

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    जागरण संवाददाता, पटना। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना के आलोक में पटना नगर निगम द्वारा बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन ब्याज एवं जुर्माना में छूट योजना–2025 को 28 नवंबर से लागू किया गया था। यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।

    इसके तहत संपत्ति कर बकायेदारों को बड़ी राहत मिली है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शहर के सभी करदाताओं को लंबित संपत्ति कर पर पूरे 100 प्रतिशत ब्याज और जुर्माना की माफी का लाभ मिल रहा है। इस विशेष छूट योजना का लाभ सोमवार तक 37 हजार 982 संपत्ति कर बकायेदारों ने उठाया है।

    इस दौरान कुल 14 करोड़ 64 लाख 45 हजार 540 रुपये की वसूली हुई। इसमें आनलाइन और आफलाइन दोनों माध्यमों से भुगतान शामिल है। लाभ लेने में पाटलिपुत्र अंचल के बकायेदार सबसे आगे हैं। यहां आठ हजार 655 बकायेदारों ने विशेष छूट योजना का लाभ लिया।

    विशेष छूट योजना के तहत संपत्ति धारक को केवल मूल कर राशि एक मुश्त जमा करनी पड़ रही है, जिसके बाद उनका पूरा बकाया समाप्त हो जा रहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं इससे पूर्व के बकाया करदाता मूल राशि जमा कर संपूर्ण ब्याज और जुर्माना से मुक्ति पा रहे हैं। इस छूट का लाभ निर्धारित अवधि तक ही मिलना है।

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    इस योजना का लाभ आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत सहित केंद्र व राज्य सरकार की सभी संपत्तियों पर भी उपलब्ध है। कोर्ट या ट्रिब्यूनल में लंबित मामलों के करदाता भी मामला वापस लेने का लिखित प्रमाण प्रस्तुत कर योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिनका होल्डिंग नंबर अब तक स्व-निर्धारित नहीं हुआ है, वे भी इस योजना में शामिल होकर कर निर्धारण करा रहे हैं। निर्धारण नगर निगम द्वारा तय मानकों के आधार पर किया जा रहा है।

    निगम आयुक्त यशपाल मीणा ने संपत्ति धारकों से अपील की है कि वे इस योजना वन टाइम सेटलमेंट का लाभ उठाकर समय पर मूल राशि का भुगतान करें और 100 प्रतिशत ब्याज एवं जुर्माना माफी प्राप्त करें। नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि योजना के तहत किए गए भुगतान की जांच की जाएगी। गलत जानकारी देने या तथ्य छिपाने की स्थिति में दी गई छूट रद कर दी जाएगी और नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

    भुगतान की सरल व्यवस्था

    संपत्ति कर भुगतान की सुविधा वाट्सएप चैटबाट 9264447449, पटना नगर निगम कार्यालयों तथा निगम की अधिकृत वेबसाइट www.pmc.bihar.gov.in पर मिलेगी।

    अंचलवार वन टाइम सेटलमेंट योजना की स्थिति

    क्रम अंचल का नाम भुगतान करने वाले बकायेदार
    1 पाटलिपुत्र 8,655
    2 अजीमाबाद 7,538
    3 नूतन राजधानी 6,841
    4 कंकड़बाग 5,885
    5 बांकीपुर 5,465
    6 पटना सिटी 3,598
    कुल बकायेदार: 37,982