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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 05, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Old Pension: 34500 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से पटना हाईकोर्ट ने किया इनकार, ये है पूरा मामला

By Edited By: Prateek Jain
Updated: Thu, 05 Oct 2023 07:17 PM (IST)

Patna News पटना हाईकोर्ट ने 34500 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से साफ इनकार करते हुए इस संबंध में दायर याचिका को गुरुवार को निरस्त कर दि ...और पढ़ें

34500 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से पटना हाईकोर्ट ने किया इनकार, ये है पूरा मामला
34500 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से पटना हाईकोर्ट ने किया इनकार, ये है पूरा मामला

HighLights

  1. 1991 में बीपीएससी द्वारा 25 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति विज्ञापन से जुड़ा है मामला
  2. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने बीपीएससी के निर्णय पर जताई थी आपत्ति

राज्य ब्यूरो, पटना: पटना हाईकोर्ट ने 34500 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से साफ इनकार करते हुए इस संबंध में दायर याचिका को गुरुवार को निरस्त कर दिया।

न्यायाधीश पीबी बजनथ्री एवं न्यायाधीश अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने नंद किशोर ओझा की याचिका पर सुनवाई की।

मामला आठ अक्टूबर, 1991 को बीपीएससी द्वारा 25 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने से संबंधित है, जहां पीटी एवं मुख्य परीक्षा के बाद बीपीएससी ने 19272 सफल अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए उनके नामों की अनुशंसा की।

अप्रशिक्षित थे 17281 अभ्यर्थी

इसमे से 17281 अप्रशिक्षित अभ्यर्थी थे। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने बीपीएससी के इस निर्णय पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के होते हुए अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को क्यों लिया गया।

फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशेष नियुक्ति नियमावली बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई।

SC के निर्देश पर पटना HC ने की सुनवाई

निर्णय के समक्ष बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के तहत नियुक्त 34500 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ के लिए याचिका दायर की गई थी।

पांच अप्रैल, 2018 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से साफ इनकार कर दिया था।

इस आदेश की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई की।

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