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DSP रंजीत रजक की बढ़ेंगी मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति केस में फिर पटना हाई कोर्ट जाएगी EOU

Published: Fri, 04 Sep 2026 08:00 AM (IST)

डीएसपी रंजीत कुमार रजक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) पटना हाई कोर्ट द्वारा उनके विरुद्ध ...और पढ़ें

रंजीत कुमार रजक, डीएसपी

रंजीत कुमार रजक, डीएसपी

HighLights

  1. ईओयू पटना हाई कोर्ट के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देगी।

  2. डीएसपी रजक पर जांच में अपेक्षित सहयोग न करने का आरोप।

  3. आय-संपत्ति का ब्योरा देने वाले फॉर्म नहीं भरे गए।

राज्य ब्यूरो, पटना। बीपीएससी पेपर लीक और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से घिरे डीएसपी रंजीत कुमार रजक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पटना हाई कोर्ट द्वारा उनके विरुद्ध दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद किए जाने के फैसले को अब आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) चुनौती देने की तैयारी में है। जांच एजेंसी ने इसके लिए कानूनी सलाह लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दाखिल होगी एलपीए

सूत्रों के अनुसार, ईओयू पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच के समक्ष चुनौती देगी। इसके लिए लेटर पेटेंट अपील (एलपीए) दाखिल की जाएगी।

यह हाई कोर्ट के भीतर ही एक बेंच के फैसले के खिलाफ दूसरी बेंच में की जाने वाली अपील होती है। ईओयू इस अपील में जांच से जुड़े कई बिंदुओं को आधार बनाएगी।

जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप

ईओयू का तर्क है कि डीएसपी रंजीत रजक ने जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया। एजेंसी के अनुसार, इसी वजह से जांच की प्रक्रिया प्रभावित हुई और तय समय में चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकी।

अब ईओयू इन तथ्यों को डबल बेंच के समक्ष रखकर सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रही है।

फार्म एक से बारह नहीं भरने का मामला

आय से अधिक संपत्ति के मामले में संबंधित पदाधिकारी को फार्म एक से बारह भरकर अपनी आय और संपत्ति का पूरा ब्योरा देना होता है।

इसमें पैतृक संपत्ति, नौकरी से प्राप्त आय, आय के अन्य स्रोत और स्त्री धन समेत विभिन्न जानकारियां देनी होती हैं। ईओयू सूत्रों के मुताबिक, रंजीत रजक ने कई रिमाइंडर के बावजूद यह फार्म नहीं भरा।

समय पर जांच रिपोर्ट और चार्जशीट नहीं हो सकी तैयार

ईओयू के अनुसार, फार्म उपलब्ध नहीं होने के कारण आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच रिपोर्ट और चार्जशीट समय पर तैयार नहीं हो सकी।

इसके अलावा जांच में असहयोग की शिकायतों को भी एजेंसी अपनी अपील का हिस्सा बनाएगी। ईओयू डबल बेंच से मामले को रद करने वाले आदेश को निरस्त करने का आग्रह करेगी।

2022 में दर्ज हुआ था आय से अधिक संपत्ति का केस

ईओयू ने वर्ष 2022 में डीएसपी रंजीत कुमार रजक के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। इस मामले में उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई भी की गई थी।

अब हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के बाद ईओयू ने दोबारा कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी शुरू कर दी है।

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