बांकीपुर उपचुनाव में वोटरों को राहत, 30 जुलाई को सवैतनिक छुट्टी; दफ्तर से दुकानों तक लागू होगा आदेश
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन बांकीपुर क्षेत्र के सभी सरकारी-निजी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियो ...और पढ़ें

मतदाताओं को सवेतन छुट्टी
HighLights
30 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित।
सरकारी-निजी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को सवैतनिक छुट्टी मिलेगी।
मतदाताओं को निर्बाध रूप से मताधिकार प्रयोग करने का अवसर।
जागरण संवाददाता, पटना। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरकार ने मतदान के दिन 30 जुलाई, गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
इसके अनुसार मतदान के दिन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान व विभिन्न सरकारी-निजी प्रतिष्ठानों से लेकर दुकानों तक में कार्य करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, ताकि वे निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
मतदाताओं को सवेतन छुट्टी
सामान्य प्रशासन के अपर सचिव रजनीश कुमार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के तहत बांकीपुर विधानसभा मतदान क्षेत्र के कर्मचारियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया है।
बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी सरकारी कार्यालय, निगम, बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रम, शिक्षण संस्थान, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी जो बांकीपुर विधानसभा के मतदाता हैं, उन्हें सवैतनिक अवकाश मिलेगा।
आदेश का पालन अनिवार्य
इसके अलावा निजी प्रतिष्ठानों व दुकानों में कार्यरत पात्र मतदाताओं को भी मतदान करने के लिए सवेतन अवकाश देना अनिवार्य होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक व संबंधित अधिकारियों को अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदान प्रतिशत बढ़ाने और प्रत्येक मतदाता को मतदान का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है।