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    बिहार में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन शुरू, घर बैठे मोबाइल से ऐसे भरें फॉर्म

    Updated: Tue, 14 Jul 2026 01:34 PM (IST)

    Bihar Ration Card Online: बिहार में राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवारों के लिए RCMS पोर्टल फिर से खोल दिया गया है, जिससे वे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकत ...और पढ़ें

    राज्य सरकार के निर्देश पर नए राशन कार्ड बनाने के लिए आधिकारिक पोर्टल को पुनः खोल दिया गया है।  फोटो सौ: इंटरनेट मीडिया

    राज्य सरकार के निर्देश पर नए राशन कार्ड बनाने के लिए आधिकारिक पोर्टल को पुनः खोल दिया गया है।  फोटो सौ: इंटरनेट मीडिया

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    संवाद सहयोगी, बेनीपट्टी (मधुबनी)। RCMS Portal Bihar: बिहार में राशन कार्ड से वंचित रह गए पात्र परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार के निर्देश पर नए राशन कार्ड बनाने के लिए आधिकारिक पोर्टल को पुनः खोल दिया गया है। 

    अब पात्र लाभार्थी घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। मधुबनी जिले में इस अभियान को गति देने के लिए जिलाधिकारी (डीएम) आनंद शर्मा ने सभी अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करने का कड़ा निर्देश जारी किया है। 

    मधुबनी में 60 हजार से अधिक नए कार्ड का लक्ष्य

    समाहरणालय सभाकक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम आनंद शर्मा ने स्पष्ट किया कि जिले में 13 अगस्त 2026 तक हर हाल में 60,994 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाना है। 

    उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों (एसडीओ) को पंचायतवार प्रगति की नियमित समीक्षा करने और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा। आंकड़े साझा करते हुए उन्होंने बताया कि जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 39,48,894 की निर्धारित सीलिंग के विरुद्ध वर्तमान में 36,91,643 लाभार्थी आच्छादित हैं। 

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    मंगलवार शाम से खुला पोर्टल

    दूसरी ओर बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय के सभागार में एसडीएम शारंग पाणि पांडेय की अध्यक्षता में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (एमओ) और जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) विक्रेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में एसडीएम ने बताया कि पिछले कुछ समय से बंद पड़े पोर्टल को आज शाम से दोबारा एक्टिव किया जा रहा है। 

    उन्होंने सभी डीलरों को अपने-अपने क्षेत्रों और गांवों में मुनादी कराकर इसका प्रचार करने का निर्देश दिया ताकि कोई भी गरीब और जरूरतमंद परिवार इस कल्याणकारी योजना से अछूता न रहे।  

    इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

    स्मार्ट पीडीएस 2.0 (RCMS पोर्टल) के नियमों के अनुसार, राशन कार्ड के लिए आवेदन हमेशा परिवार की महिला मुखिया के नाम से ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन करते समय निम्नलिखित कागजात (PDF या JPEG फॉर्मेट में) तैयार रखने होंगे: 

    • पहचान व निवास: परिवार के सभी सदस्यों का वैध आधार कार्ड और बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट)।

    • आय व जाति: अंचल अधिकारी (CO) द्वारा जारी वैध आय प्रमाण पत्र (जिसमें मासिक आय निर्धारित सीमा से कम हो) और आवश्यक होने पर जाति प्रमाण पत्र।

    • बैंक खाता विवरण: महिला मुखिया के नाम की बैंक पासबुक, जिसमें खाता संख्या और आईएफएससी (IFSC) कोड स्पष्ट दिखाई दे।

    • अन्य दस्तावेज: पूरे परिवार की एक साथ खींची गई ग्रुप पासपोर्ट साइज फोटो और दिव्यांगता की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र।

    घर बैठे ऑनलाइन आवेदन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया 

    1.पोर्टल पर नया यूजर रजिस्ट्रेशन:
     
    स्टेप 1. 

    सबसे पहले खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (epds.bihar.gov.in) पर जाएं। होमपेज पर दिए गए "Apply for Online RC" के लिंक पर क्लिक करें। यह आपको 'जन परिचय' (Jan Parichay) पोर्टल पर रीडायरेक्ट करेगा, जहाँ अपनी बेसिक जानकारी भरकर नया यूजर अकाउंट बना लें। 

    2.लॉगिन कर मुख्य फॉर्म भरें:
     
    स्टेप 2. 

    सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर "Apply New Ration Card" का विकल्प चुनें। अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार ग्रामीण (Rural) या शहरी (Urban) क्षेत्र का चयन करें। इसके बाद फॉर्म में महिला मुखिया का नाम, पता, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स बिल्कुल सही-सही भरें। 

    3.परिवार के अन्य सदस्यों को जोड़ें:
     
    स्टेप 3. 

    मुख्य विवरण भरने के बाद "Add Member" वाले सेक्शन में जाएं। यहाँ परिवार के बाकी सभी सदस्यों का नाम, उनकी उम्र, मुखिया से उनका संबंध और उनके व्यक्तिगत आधार नंबर को एक-एक करके दर्ज करें। 

    4.दस्तावेज अपलोड कर फाइनल सबमिट करें:
     
    स्टेप 4. 

    अब तैयार रखे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों (आधार, निवास, आय और बैंक पासबुक) की स्कैन कॉपी और परिवार की संयुक्त फोटो को निर्धारित साइज में अपलोड करें। पूरा फॉर्म एक बार रीचेक करने के बाद फाइनल सबमिट कर दें और भविष्य के संदर्भ के लिए जेनरेट हुई पावती संख्या (Application Number) का प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें।

    कटे नाम को जोड़ने का क्या है तरीका?

    यदि पूर्व में किसी सदस्य का नाम सूची से हटा दिया गया है, अथवा परिवार में किसी नवजात बच्चे या नवविवाहित बहू का नाम जोड़ना है, तो उसके लिए भी प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है।

    अनिवार्य सूचना (e-KYC): हाल के दिनों में विभाग द्वारा उन लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए हैं जिन्होंने अपना e-KYC वेरिफिकेशन नहीं कराया था। नाम दोबारा जुड़वाने से पहले कार्ड के सभी मौजूदा सदस्यों को अपने नजदीकी डीलर के पास जाकर e-KYC की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी।

    नाम जोड़ने या सुधार के लिए आवश्यक कागजात 

    नाम में सुधार या नया नाम शामिल करने के लिए मौजूदा राशन कार्ड की छायाप्रति, संबंधित सदस्य का आधार कार्ड (जिसमें नाम की स्पेलिंग सही हो), बच्चे के मामले में जन्म प्रमाण पत्र और नवविवाहित महिला के लिए विवाह प्रमाण पत्र या मायके के राशन कार्ड से नाम हटने का सरेंडर सर्टिफिकेट आवश्यक होगा। 

    • ऑनलाइन सुधार: उपभोक्ता आरसीएमएस (RCMS) पोर्टल पर अपने अकाउंट से लॉगिन कर "Ration Card Modification" (कार्ड सुधार) विकल्प को चुन सकते हैं। यहाँ 'Add Member' पर क्लिक कर सदस्य का विवरण और आधार फीड करके दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

    • ऑफलाइन माध्यम (त्वरित समाधान): नाम कटने की स्थिति में सबसे प्रभावी तरीका ऑफलाइन माना जाता है। इसके लिए प्रपत्र 'ख' (Form B) को पूरी तरह भरकर अपने प्रखंड (अंचल कार्यालय) के आरटीपीएस (RTPS) काउंटर अथवा एसडीओ कार्यालय में जमा करें। आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना न भूलें।

    आवेदन जमा होने के बाद आपूर्ति निरीक्षक (Supply Inspector) द्वारा स्थलीय या डिजिटल सत्यापन किया जाता है। जांच रिपोर्ट में पात्रता सही पाए जाने पर 15 से 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है अथवा छूटे हुए सदस्य का नाम जोड़ दिया जाता है।