बिहार में जाति, आय और आवासीय बनाने की प्रक्रिया बदली, अब देने होंगे अतिरिक्त दस्तावेज
RTPS Service Bihar: अब केवल आधार कार्ड से नहीं, बल्कि अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। आवेदकों को नाम, ...और पढ़ें

Bihar Administrative Reform : आवेदन फॉर्म में केवल अपना नाम भरना पर्याप्त नहीं होगा। फाइल फोटो

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संवाद सहयोगी, तेतरिया (पूर्वी चंपारण)। Bihar Certificate Rules: बिहार सरकार ने राज्य में जाति, आय और निवास (आवासीय) प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।
नए नियम के तहत अब केवल आधार कार्ड के आधार पर ये प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। आवेदकों को अन्य आवश्यक दस्तावेजों का विवरण भी देना होगा।
बताया जा रहा है कि यह बदलाव बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाने पर रोक लगाना है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार अब राज्य के सभी आरटीपीएस काउंटरों और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जब भी कोई व्यक्ति जाति, आय या निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा, तो उसे आवेदन फॉर्म में केवल अपना नाम भरना पर्याप्त नहीं होगा।
आवेदक को अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और यदि वह विवाहित है तो पति या पत्नी का नाम भी दर्ज करना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही आवेदक को यह भी बताना होगा कि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उसके पास कौन-कौन से दस्तावेज उपलब्ध हैं। सरकार ने इसके लिए कई विकल्प दिए हैं, जिनमें खतियान, दानपत्र, भूमि से संबंधित दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से जुड़े अभिलेख तथा अन्य राजस्व रिकॉर्ड शामिल हैं।
यदि किसी आवेदक के पास इन दस्तावेजों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो वह आवेदन के दौरान राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में स्थल निरीक्षण का विकल्प चुन सकता है।
इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जांच पूरी की जाएगी और प्रक्रिया के अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और वास्तविक लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
