भागलपुर: शादी की नीयत से नाबालिग को किया था अगवा, अब 20 साल जेल की सलाखों के पीछे रहेगा दोषी राहुल
भागलपुर की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग छात्रा का शादी की नियत से अपहरण करने के मामले में अभियुक्त राहुल कुमार सिंह बिट्टू को 20 साल कारावास की सजा सुनाई ह ...और पढ़ें

शादी की नीयत से नाबालिग को किया था अगवा, अब 20 साल जेल की सलाखों के पीछे रहेगा दोषी राहुल (AI Generated Image)
HighLights
नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में सुनाई गई सजा।
अभियुक्त राहुल कुमार सिंह बिट्टू को 20 साल की कैद।
पॉक्सो एक्ट के तहत 25 हजार का अर्थदंड भी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश शबा आलम की अदालत ने सोमवार को नाबालिग छात्रा का शादी की नियत से अगवा करने से जुड़े एक केस में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त राहुल कुमार सिंह बिट्टू को 20 साल की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी देने का आदेश दिया है। अर्थदंड जमा नहीं करने की सूरत में अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट की धारा चार के अलावा अपहरण मामले में भी सजा सुनते हुए अभियुक्त को दस साल की सजा और दस हजार का अर्थदंड दिया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा अभियुक्त को कटनी होगी।
विशेष न्यायालय ने अन्य धाराओं में भी सजा और जुर्माना लगाया है। विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में सभी सजाएं साथ चलाए जाने की बात कही है। सरकार की तरफ से पॉक्सो मामले के विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता ने बहस में भाग लिया।
मालूम हो कि नवगछिया गोपालपुर थानाक्षेत्र से नाबालिग छात्रा का शादी की नियत से 25 नवंबर 2021को अपहरण कर लिया गया था। घटना की बाबत परिजन ने राहुल कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह को नामजद आरोपित बनाते हुए केस दर्ज कराया था।
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